CAA विरोधी प्रदर्शन मामले में अखिल गोगोई को जमानत, ट्रायल पूरा होने तक गोगोई को राहत

असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध से जुड़े एक मामले में गुवाहाटी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत में पेश हुए।

एनआईए अदालत ने लगाई दो शर्त 

गोगोई ने कहा कि मंगलवार को जमानत की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और एनआईए अदालत ने उन पर दो शर्तें लगाई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और गोगोई की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सीएए विरोधी प्रदर्शनों के संबंध में आरोपमुक्ति की मांग की गई थी।

ट्रायल पूरा होने तक जमानत पर रिहा

आपको बताते चलें कि मामले में जस्टिस वीरामा सुब्रमण्यम और पंकज मिथल की पीठ ने असम राज्य के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तो के मुताबिक रॉयल पूर्ण होने तक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अखिल गोगोई को साल 2019 में 19 दिसंबर को अरेस्ट किया गया था और इस मामले में 29 मई 2020 को चार्जशीट दायर की गई थी।

गौरतलब है कि सी ए ए कानून की मदद से सिटीजन शिप अमेंडमेंट एक्ट की मदद से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में धार्मिक उत्पीड़न झेलने के बाद प्रताड़ित होकर भारत आने वाले सिख, पारसी, हिंदू जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है।

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